Constitution अनुच्छेद १३५ : विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अदिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १३५ : विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अदिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना । जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको…

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