भारत का संविधान
अनुच्छेद ७८ :
राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य ।
प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह –
क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि – परिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;
ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और
ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चिय कर दिया है किन्तु मंत्रि- परिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे।