Constitution अनुच्छेद ३७१ञ : कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ३७१ञ :
१.(कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।
१) राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा ,-
क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए, एक पृथक् विकास बोर्ड की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इस बोर्ड के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ;
ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त क्षेत्र के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और
ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए लोक नियोजन, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विषयों में साम्यपूर्ण अवसर और सुविधाओं के लिए,
राज्पाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा ।
२)खंड (१) के उपखंड (ग) के अधीन किए गए आदेश द्वारा ,-
क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में, ऐसे छात्रों के लिए जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, स्थानों के आनुपातिक आरक्षण के लिए उपबंध किया जा सकेगा ; और
ख) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या संगठन मे पदों या पदों के वर्गों की पहचान के लिए और उन व्यक्तियों के लिए, जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, ऐसे पदों और आनुपातिक आरक्षण के लिए और उन पदों पर सीधे भर्ती या प्रोन्नति द्वारा अथवा ऐसी किसी अन्य रीति में, जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति के लिए उपबंध जा सकेगा ।)
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१.संविधान (अठानवेवां संशोधन) अधिनियम, २०१२ की धारा २ द्वारा अंत:स्थापित ।

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