भारत का संविधान
अनुच्छेद २७१ :
कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार ।
अनुच्छेद २६९ और अनुच्छेद २७० में किसी बात के होते हुए, भी, संसद् १.(अनुच्छेद २४६क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय,) उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृध्दि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे ।
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१. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा ११ (१६-९-२०१६ से) अन्त:स्थापित ।