भारत का संविधान
भाग १२ :
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद :
अध्याय १ :
वित्त :
साधारण :
अनुच्छेद २६४ :
१(निर्वचन ।
(इस भाग में वित्त आयोग से अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है । )
——-
१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ और अनुसूची द्वारा अनुच्छेद २६४ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।