भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३ ब :
नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ।
इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, –
क) नगरपालिकाओं का ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :-
१)आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;
२)ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी है, जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना ;
ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अंतर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यवक हों ।