Constitution अनुच्छेद २४३क : ग्राम सभा ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २४३क :
ग्राम सभा ।
ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं ।

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