भारत का संविधान
अनुच्छेद १७७ :
सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ।
प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान- मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।