भारत का संविधान
अनुच्छेद १६१ :
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति ।
किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरूध्द किसी अपराध के लिए सिध्ददोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबंन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी ।