Constitution अनुच्छेद १५५ : राज्यपाल की नियुक्ति ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद १५५ :
राज्यपाल की नियुक्ति ।
राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।

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