Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Constitution अनुच्छेद १४ : विधि के समक्ष समता । Post published:November 26, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारत का संविधान समता का अधिकार : अनुच्छेद १४ : विधि के समक्ष समता । राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा । Tags: constitution article 14 hindi, constitution of india hindi, अनुच्छेद १४ constitution hindi, अनुच्छेद १४ भारत का संविधान Read more articles Previous PostConstitution अनुच्छेद १२ : परिभाषा । Next PostConstitution अनुच्छेद १५ : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध । You Might Also Like Ipc धारा ४५१ : कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार (अनधिकार प्रवेश) : October 14, 2024 Bns 2023 धारा २०९ : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ की धारा ८४ के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी : September 11, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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