भारत का संविधान
अनुच्छेद १३९ :
कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना ।
संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद ३२ के खंड (२) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी ।