भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४५१ :
कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना :
कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट –
(a) क) किसी ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है, निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है;
(b) ख) अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापर ले सकता है या किसी मामले को, जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो, वापस मंगा सकता है और ऐसी कार्यवाही को स्वयं निपटा सकता है या उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है ।