Bnss धारा ४५१ : कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ४५१ : कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना : कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट - (a) क) किसी ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है,…

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