Bnss धारा ३८ : परिप्रश्नों (पुछताछ) के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का अपने पसन्द के अधिवक्ता (वकिल) से मिलने का अधिकार :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३८ :
परिप्रश्नों (पुछताछ) के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का अपने पसन्द के अधिवक्ता (वकिल) से मिलने का अधिकार :
जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न (पुछताछ) किए जाते है, तो परिप्रश्नों के दौरान उसे अपने पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का हक होगा, यद्यपि पूरे परिप्रश्नों के दौरान नहीं ।

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