Bnss धारा ३८ : परिप्रश्नों (पुछताछ) के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का अपने पसन्द के अधिवक्ता (वकिल) से मिलने का अधिकार :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ३८ : परिप्रश्नों (पुछताछ) के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का अपने पसन्द के अधिवक्ता (वकिल) से मिलने का अधिकार : जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न (पुछताछ) किए जाते है, तो परिप्रश्नों के दौरान…

Continue ReadingBnss धारा ३८ : परिप्रश्नों (पुछताछ) के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का अपने पसन्द के अधिवक्ता (वकिल) से मिलने का अधिकार :