भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २५४ :
अभियोजन के लिए साक्ष्य :
१) ऐसे नियत तारिख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए :
परन्तु इस धारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य, श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक माध्यम से अभिलिखित कियां जा सकता है ।
२) किसी पुलिस अधिकारी या लोकसेवक का श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य ।
३) न्यायाधीश, स्वविवेकानुसार, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुन: बुला सकता है ।