आयुध अधिनियम १९५९
भाग ३ :
अनुज्ञप्तियों के बारे मं उपबन्ध :
धारा १३ :
अनुज्ञप्तियों का अनुदान :
१) अध्याय २ के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिया जाएगा और वह ऐसे प्ररुप में होगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, यदि कोई हो, जैसा या जैसी विहित किया जाए या की जाए ।
१.(२) आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधन आफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा आफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा ।
(2-A)२क) अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, और उपधारा (२) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा ;
परन्तु जहां निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा ।)
३) अनुज्ञापन प्राधिकारी –
(a)क) धारा ३ के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां कि वह अनुज्ञप्ति –
एक) संरक्षा या आखेट में उपयोग में लाए जाने के लिए बीस इंच से अन्यून लम्बी नाल वाली चिकने बोर की बन्दूक के संबंध में या फसल संरक्षा के लिए सद्भाविक उपयोग में लाई जाने के लिए नालमुख से भरी जाने वाली बन्दूक के संबंध में भारत के नागरिक द्वारा अपेक्षित की जाए :
परन्तु जहां कि किसी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए, कि नालमुख से भरी जाने वाली बन्दूक फसल संरक्षा के लिए पर्याप्त न होगी, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी संरक्षा के लिए यथापूर्वोक्त किसी अन्य चिकने बोर की बंदूक के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा, अथवा
दो) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति या मान्यताप्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए २.(अग्न्यायुध) के सम्बन्ध में अपेक्षित की जाए ;
(b)ख) किसी अन्य मामले में धारा ३ के अधीन की अनुज्ञप्ति या धारा ४, धारा ५, धारा ६, धारा १० या धारा १२ के अधीन की अनुज्ञप्ति उस दशा में अनुदत्त करेगा, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति के पास जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसे अभिप्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है ।
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१. १९८३ के अधिनियम सं.२५ की धारा ६ द्वारा (२२-६-१९८३ से) उपधारा (२) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ४८ की धारा ६ द्वारा (१४-१२-२०१९ से) (पाइंट २२ बोर राइफल या हवाई राइफल) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
