Arms act धारा ८ : जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ८ :
जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध :
१) कोई भी व्यक्ति किसी १.(अग्न्यायुध या गोला बारुद) पर या अन्यथा दर्शित कोइ भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा और न कूटरचित करेगा ।
२) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा जिसमें निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह मुद्रांकित या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो ।
३) जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्न्यायुध हो जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न हो या जिस पर ऐसा नाम, संख्यांक, या अन्य पहचान-चिन्ह मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया गया हो, तब उस दशा के सिवाय जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाए, यह उपधारित किया जाएगा, कि वह नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह उसने मिटारा, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया है :
परन्तु यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसमे कब्जे मे इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई ऐसा अग्न्यायुध है जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है, उस उपधारा के उपबंध तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ४८ की धारा ६ द्वारा (१४-१२-२०१९ से) (अग्न्यायुध) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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