Arms act धारा ५ : आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ५ :
आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति :
१.(१) कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारुद का तब तक-
(a)क) न तो, २.(उपयोग में लाएगा, ३.(विनिर्माण करेगा,अभिप्राप्त करेगा,उपाप्त करेगा) विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा; और
(b)ख) न विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा,
जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो ।
४.(***)
५.(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों या गोलाबारुद का, जिन्हें वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक अपने कब्जे में रखता है, ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो एसे आयुधों या गोलाबारुद को, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर, अपने कब्जे में रखने के लिए हकदार है, या अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, विक्रय या अंतरण कर सकेगा :
परन्तु किसी ऐसे अग्न्यायुध या गोलाबारुद का, जिसके बारे में धारा ३ के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है और किन्हीं ऐसे आयुधों का, जिनके बारे में धारा ४ के अधीन अनुज्ञप्ति है, किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार विक्रय या अन्तरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक-
(a)क) उसने अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारुद या अन्य आयुधों का विक्रय या अन्तरण करने के अपने आशय की और उस व्यक्ति के, जिसे ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारुद या अन्य आयुधों का विक्रय या अन्तरण करने का वह आशय रखता है, नाम और पते की लिखित इत्तिला न दे दी हो ; और
(b)ख) ऐसी इत्तिला दी जाने के पश्चात् कम से कम पैंतालीस दिन की अवधि का अवसान न हो गया हो ।)
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१. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा ४ द्वारा (२२-६-१९८३ से) धारा ५ को उपधारा (१) के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया । २. १९८८ के अधिनियम सं. ४२ की धारा ४ द्वारा (२७-५-१९८८ से) विनिर्माण करेगा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ४८ की धारा ३ द्वारा (१४-१२-२०१९ से) (विनिर्माण करेगा) शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
४. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा ४ द्वारा (२२-६-१९८३ से) परन्तुक का लोप किया गया ।
५. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा ४ द्वारा (२२-६-१९८३ से) अन्त:स्थापित ।

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