Arms act धारा ४६ : १८७८ के अधिनिय ११ का निरसन :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ४६ :
१८७८ के अधिनिय ११ का निरसन :
१) इण्डियन आयुध अधिनियम १८७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।
२) इण्डियन आयुध अधिनियम १८७८ (१८७८ का ११) के निरसन के होते हुए भी, और साधारण खंड अधिनियम १८९७ (१८९७ का १०) की धाराओं ६ और २४ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन अनुदत्त या नवीकृत और इस अधिनियम के प्रारंभ के व्यवहित पूर्व प्रवृत्त हर अनुज्ञप्ति, यदि वह पहले की प्रतिसंहृत न कर दी गई हो, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस कालावधि के, जिसके लिए कि वह अनुदत्त या नवीकृत की गई है, अनवसित भाग के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी ।

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