Arms act धारा ३० : अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड :

आयुध अधिनियम १९५९
धारा ३० :
अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड :
जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नहीं है, वह कारावास से, १.(जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा), या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
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१. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १२ द्वारा (२२-६-१९८३ से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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