आयुध अधिनियम १९५९
धारा २३ :
आयुध आदि के लिए जलयानों, यानों आदि की तलाशी :
कोई मजिस्ट्रेट,कोई पुलिस आफिसर या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषत: सशक्त कोई अन्य आफिसर यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, या उसका किया जाना सम्भाव्य है, किसी भी जलयान, यान का प्रवहरण के अन्य साधन को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और किसी भी आयुध या गोलाबारुद को जो उसेमें पाया जाए, ऐसे जलयान, यान या प्रवहण के अन्य साधन के सहित अभिगृहीत कर सकेगा ।