आयुध अधिनियम १९५९
१.(१९५९ का अधिनियम संख्यांक ५४) (२३ दिसम्बर १९५९)
आयुधों और गोलाबारुद से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए आधिनियम.
भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय १ :
प्रारम्भिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :
१) यह अधिनियम आयुध अधिनियम १९५९ कहा जा सकेगा ।
२) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।
३) यह उस तारिख २.() को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
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१. यह अधिनियम १९६२ के विनियम सं. १२ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर; १९६३ के विनियम सं. ६ की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा (१-७- १९६५ से) दादरा और नागर हवेली पर; १९६३ के विनियम सं. ७ की धारा ३ और अनुसूची १ द्वारा (१-१०-१९६३ से) पांडिचेरी पर ; अधिसूचना सं. सा. का. नि. ४६१(अ), तारीख २१-७-१९७६ द्वारा (१-८-१९७६ से) सिक्किम राज्य पर विस्तारित किया गया ।
२. १ अक्तूबर १९६२ की अधिसूचना सं. सा. का. नि. ९९२ तारीख १३-७-१९६२ के भारत के राजपत्र (अंग्रेजी) १९६२ भाग २ अनुभाग २(एक) पृ. १०९२ पर देखिए ।