आयुध अधिनियम १९५९
धारा १४ :
अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार करना :
१) धारा १३ में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी –
(a)क) धारा ३, धारा ४, धारा ५, के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहां इन्कार करेगा, जहां कि ऐसी अनुज्ञप्ति किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद के बारे में अपेक्षित हो ;
(b)ख) अध्याय २ के अधीन के किसी अन्य मामले में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहां इन्कार करेगा, –
एक) जहां कि ऐसी अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है, जिसके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है, कि वह –
१) किसी आयुध या गोलाबारुद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, अथवा
२) विकृत-चित्त का है, अथवा
३) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किसी कारण से अयोग्य है, अथवा
दो) जहां कि अनुज्ञापन प्राधिकारी लोक शान्ति की सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इन्कार करना आवश्यक समझता है ।
२) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को कोई भी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से केवल इस आधार पर इन्कार नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में पर्याप्त सम्पत्ति नहीं है ।
३) जहांकि अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करे वहां वह ऐसे इन्कार के लिए कारण लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा और उनका संक्षिप्त कथन मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उस दशा के सिवाय देगा जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह हो कि ऐसा कथन देना लोकहित में नहीं होगा ।