आयुध अधिनियम १९५९
धारा १२ :
आयुधों का परिवहन निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा –
(a)क) निदेश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्गों और वर्णनों के आयुधों या गोलाबारुद का, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भारत या उसके किसी भाग पर से परिवहन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त नहीं रखता हो, अथवा
(b)ख) ऐसे परिवहन का पूर्णत: प्रतिषेध कर सकेगी ।
२) जिन आयुधों या गोलाबारुद का भारत के समुद्र पत्तन या विमान पत्तन में यानात्नतरण किया जाता है, उनका इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत परिवहन किया जाता है ।