आयुध अधिनियम १९५९
धारा २४ :
केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध :
केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति के कब्जे में के किन्हीं भी आयुधों या किसी भी गोलाबारुद के अभिग्रहण का आदेश किसी भी समय, इस बात के होते हुए भी दे सकेगी कि ऐसा व्यक्ति उन्हें या उसके इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है, और इतनी कालावधि तक विरुद्ध कर सकेगी जितनी वह लोक शान्ति और क्षेम के लिए आवश्यक समझे ।