SCST Act 1989 धारा १७ : विधि और व्यसस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई ।

अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा १७ : विधि और व्यसस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई । १) यदि जिला, मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेय या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हा, इत्तिला…

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