Pwdva act 2005 धारा ७ : चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५ धारा ७ : चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य : यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी चिकित्सीय सुविधा के भारसाधक व्यक्ति से, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो…

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