Pwdva act 2005 धारा ३७ : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५ धारा ३७ : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : (१) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, बना सकेगी। (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे…

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