Pwdva act 2005 धारा २३ : अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५ धारा २३ : अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति : (१) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही मं ऐसा अंतरिम आदेश, जो न्यायसंगत और उपयुक्त हो, पारित कर सकेगा। (२) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता…

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