Peca धारा १२ : अपराधों का संज्ञान :

इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९ धारा १२ : अपराधों का संज्ञान : कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर ही लेगा, अन्यथा नहीं ।

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