Pcr act धारा ४ : सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड :
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ४ : सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड : जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई निर्योग्यता अस्पृश्यता के आधार पर लागू करेगा - (एक) किसी दुकान, लोक उपाहार-गृह, होटल या लोक मनोरंजन-स्थान में…