Pcr act धारा १६क : १.(अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा १६क : १.(अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना : अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ (१९५८ का २०) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो चौदह वर्ष से…

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