Pcpndt act धारा १६ : १.(बोर्ड के कृत्य :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १६ : १.(बोर्ड के कृत्य : बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात : (एक) प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों, लिंग चयन तकनीकों के उपयोग और उनके दुरुपयोग के विरुद्ध नीति-विषयक मामलों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना…

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