Pcma act धारा १७ : बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना :
बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ धारा १७ : बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना : बाल-विवाह अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।