JJ act 2015 धारा २० : बालक, जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है ।
किशोर न्याय अधिनियम २०१५ धारा २० : बालक, जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है । १) जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक इक्कीस वर्ष की आयु पूरी…