Ipc धारा ४८० : मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४८० : मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना : व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४३) की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा (२५ नवंबर, १९५९ से) निरसित ।
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४८० : मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना : व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४३) की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा (२५ नवंबर, १९५९ से) निरसित ।