Ipc धारा ४१६ : प्रतिरुपण द्वारा छल :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४१६ : प्रतिरुपण द्वारा छल : (See section 319 of BNS 2023) कोई व्यक्ती प्रतिरुपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके (बहाना करके) कि वह कोई अन्य व्यक्ती है, या एक व्यक्ती…