Ipc धारा ३५४ ग : १.(दृश्यरतिकता (छिप कर देखना) :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ३५४ ग : १.(दृश्यरतिकता (छिप कर देखना) : (See section 77 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : दृश्यरतिकता । दण्ड :प्रथम दोषसिद्धि के लिए कम से कम एक वर्ष का कारावास, किन्तु जो तीन वर्ष तक का…