Ipc धारा २६० : किसी सरकारी कूटकृत स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र) को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रुप में उपयोग में लाना :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा २६० : किसी सरकारी कूटकृत स्टाम्प (मुद्रांकित पत्र) को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रुप में उपयोग में लाना : (See section 179 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते…