Ipc धारा २२५ क : १.(जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, उन दशाओं में लोक सेवक द्वारा पकडने का लोप (त्रुटी) या निक भागना सहन करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा २२५ क : १.(जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, उन दशाओं में लोक सेवक द्वारा पकडने का लोप (त्रुटी) या निक भागना सहन करना : (See section 264 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : उन दशाओं में…

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