Ipc धारा २०४ : साक्ष्य के रुप में किसी १.(दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख) का पेश किया जाना निवारित (राकने) के लिए उसे नष्ट करना :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा २०४ : साक्ष्य के रुप में किसी १.(दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख) का पेश किया जाना निवारित (राकने) के लिए उसे नष्ट करना : (See section 241 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : साक्ष्य के रुप में किसी…