Ipc धारा १६६ ख : १.(पीडित का उपचार न करने के लिए दण्ड :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६६ ख : १.(पीडित का उपचार न करने के लिए दण्ड : (See section 200 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : अस्पताल द्वारा पीडित का उपचार न किया जाना । दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या…

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