Ipc धारा ८० : विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना(अपघात) :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ८० : विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना(अपघात) : (See section 18 of BNS 2023) जो कोई बात, दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के सिवाय विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सावधानी और सतर्कता…

Continue ReadingIpc धारा ८० : विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना(अपघात) :