Ipc धारा ४३३ : किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४३३ : किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि : (See section 326(d) of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करने या हटाने या…

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