Ipc धारा ४२८ : दस रुपए के मुल्य के जीवजन्तु (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४२८ : दस रुपए के मुल्य के जीवजन्तु (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि : (See section 325 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : दस रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव-जन्तु…

Continue ReadingIpc धारा ४२८ : दस रुपए के मुल्य के जीवजन्तु (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि :