Ipc धारा १७८ : शपथ या प्रतिज्ञान (शपथ लिए बिना सत्यनिष्ठा घोषणा करना) से इन्कार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रुप (यथा रिती) से अपेक्षित किया जाए :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १७८ : शपथ या प्रतिज्ञान (शपथ लिए बिना सत्यनिष्ठा घोषणा करना) से इन्कार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रुप (यथा रिती) से अपेक्षित किया जाए : (See section 213 of BNS 2023) अपराध का…

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