Ipc धारा १६६ : कोई लोकसेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है :

भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा १६६ : कोई लोकसेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है : (See section 198 of BNS 2023) अपराध का वर्गीकरण : अपराध : लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित…

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