Ipc धारा १६१ से १६५ क : निरसित :
भारतीय दण्ड संहिता १८६० अध्याय ९ : लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबधित अपराधों के विषय में : धारा १६१ से १६५ क : निरसित : भष्ट्राचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ४९) की धारा ३१ द्वारा निरसित ।
भारतीय दण्ड संहिता १८६० अध्याय ९ : लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबधित अपराधों के विषय में : धारा १६१ से १६५ क : निरसित : भष्ट्राचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ४९) की धारा ३१ द्वारा निरसित ।